अब बदले गए हैं नियम जानिए विस्तार से

*      मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति के लिए अब स्कूल वाली पंचायत या वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को अधिक अंक दिए जाएंगे ।

                  हिमाचल प्रदेश सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि वे प्रदेश के युवाओं को हर संभव रोजगार सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ।
              जिसके लिए बाकायदा समय-समय पर विभिन्न विभागों में युवाओं के लिए नियुक्तियों के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
          लम्बे अरसे से प्रदेश में  मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे थे जिनको अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

          प्रदेश सरकार द्वारा मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति के लिए  बाकायदा नियमों का खाका तैयार 
किया गया था। उसमे अब थोड़ा बदलाव किया गया है।

                हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले चार हजार मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए तय किए अंक निर्धारण के विवादित फार्मूले को अब हटा दिया गया है।

               योजना को अधिसूचित करते समय सरकार ने घर से स्कूल की दूरी के आधार पर अंक देने का फैसला लिया था।
                ग्रामीण विकास विभाग को अंक देने का जिम्मा सौंपा गया था। विभागीय अधिकारियों के इंकार करने पर अब शिक्षा विभाग ने इस शर्त को हटा दिया है।

                  इसकी जगह स्कूल वाली पंचायत या वार्ड में रहने वाले व्यक्ति को अधिक अंक दिए जाएंगे। स्कूल से दूर रहने वाले लोगों को कम अंक मिलेंगे।        
                उधर, नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति पर भरे जाने वाले मल्टी टास्क वर्करों के चार हजार पदों के लिए यह शर्त मान्य नहीं रहेगी।

        विभाग की ओर से जारी पूर्व अधिसूचना के शेष बिंदुओं में परिवर्तन नहीं किया गया है।

               विधवा और दिव्यांग होने के अलग अंक होंगे स्कूल के लिए जमीन दान देने वाले परिवारों के आवेदन को अलग से अंक दिए जाने प्रस्तावित हैं।

        एससी, एसटी ,बीपीएल, ओबीसी या किसी अन्य आरक्षित वर्ग से आवेदक  होने पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे।

         यदि कोई आवेदक बेरोजगार परिवार से संबंध रखता है तो उसे भी अलग से अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
            
              सरकार ने स्कूलों में बेहतर तरीके से कार्य चल सके इसलिए 8 हज़ार मल्टीटास्क वर्करज की नियुक्ति का फैसला दिया है ।
               
पहले के नियमों के अनुसार
 
  स्कूल से डेढ़ किलोमीटर की दूरी होने पर आठ अंक
जबकि दो किलोमीटर के छह अंक ,
तीन  किलोमीटर की दूरी पर चार अंक

             चार किलोमीटर की दूरी पर दो अंक और चार किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर किसी अंक का प्रावधान नहीं था।

         सरकार ने निर्धारित किया है कि पांचवी कक्षा पास होने पर पांच अंक 

               आठवीं कक्षा पास  आवेदक के लिए आठ अंक विधवा व दिव्यांग को तीन अंक स्कूल के लिए भूमि दान करने वाले आवेदक को पांच अंक ।

             आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक और बेरोजगार परिवार के आवेदकों तीन अंक दिए जाने का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है

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